कैबिनेट ने डेयरी फार्मिंग के लिए स्वयं सहायता समूहों को शामलात देह भूमि पट्टे पर देने को मंजूरी दी

आज हुई कैबिनेट की बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSRLM) के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को डेयरी फार्मिंग के उद्देश्य से शामलात देह (सामुदायिक) भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
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2026-05-18 17:46:10

चंडीगढ़/ भव्य खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSRLM) के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को डेयरी फार्मिंग के उद्देश्य से शामलात देह (सामुदायिक) भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

इस उद्देश्य के लिए कैबिनेट ने हरियाणा ग्राम सांझी भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के नियम 6 में संशोधन को संबंधित नियमों और शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है।

संशोधित प्रावधानों के बाद, ग्राम पंचायतों को हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सहायता समूहों की सहकारी समितियों को डेयरी स्थापित करने के लिए 500 वर्ग गज तक की शामलात देह भूमि पट्टे पर देने की अनुमति होगी। यह पट्टा शुरू में पांच साल की अवधि के लिए दिया जाएगा, और डेयरी के संतोषजनक संचालन के आधार पर (जैसा कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रमाणित किया जाएगा), इसे और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

इस नीति को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, ताकि वे डेयरी इकाइयों का सफलतापूर्वक संचालन करने के बाद अंततः स्वतंत्र रूप से अपनी भूमि खरीद सकें।

पट्टे की अवधि बढ़ाने के लिए, संबंधित उपायुक्त की पूर्व मंजूरी अनिवार्य होगी। उपायुक्त ही ग्राम पंचायतों को ऐसी भूमि पट्टे पर देने के लिए मंजूरी प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

संशोधित नीति में आगे यह भी निर्धारित किया गया है कि स्वयं सहायता समूहों के सदस्य उसी गाँव या ग्राम पंचायत के निवासी होने चाहिए। इसके अलावा, कोई भी स्वयं सहायता समूह भूमि आवंटन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसके किसी सदस्य या उनके परिवार के सदस्यों (जैसा कि परिवार पहचान पत्र - PPP के माध्यम से पहचाना गया हो) के पास 500 वर्ग गज या उससे अधिक की अपनी निजी भूमि न हो।

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