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सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा मणिपुर

सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जजों का एक विशेष दल 22 और 23 मार्च को मणिपुर का दौरा करेगा. इस दौरे का उद्देश्य हिंसा पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करना और उनकी मानवीय आवश्यकताओं का आकलन करना है.
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2025-03-18 19:42:12

नई दिल्ली/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मणिपुर जाएंगे. 22 और 23 मार्च को नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी के अध्यक्ष जस्टिस बी आर गवई के अलावा जस्टिस सूर्य कांत, विक्रम नाथ, एम एम सुंदरेश, के वी विश्वंनाथन और एन कोटिश्वर सिंह मणिपुर में मौजूद रहेंगे. यह जज लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा और मेडिकल सेवा उपलब्ध करवाने के लिए किए जा रहे उपायों का जायजा लेंगे. यह जज लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा और मेडिकल सेवा उपलब्ध करवाने के लिए किए जा रहे उपायों का जायजा लेंगे. नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 2023 में हुई हिंसा में मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे गए. लगभग 50 हजार लोगों को घर छोड़ना पड़ा. अभी भी हजारों लोग राहत कैंप में रह रहे हैं. ऐसे में उन्हें मुफ्त लीगल सेवा के प्रति जागरूक करने और हिंसा पीड़ितों के लिए राहत कार्यों को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है. यह कार्यक्रम मणिपुर की स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी मिल के कर रहे हैं. मणिपुर हाई कोर्ट के 2 दशक पूरे होने के मौके पर जज राज्य का दौरा कर रहे हैं. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज और नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस बी आर गवई कई कानूनी और मेडिकल सहायता कैंप का उद्घाटन करेंगे. चेन्नई से 25 डॉक्टरों की टीम भी लोगों को मेडिकल सहायता देने के लिए वहां पहुंच रही है. यह डॉक्टर 6 दिन तक वहां मौजूद रह कर लोगों की सहायता करेंगे. नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी हिंसा पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता अभियान चलाएगा. नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी ने कहा है कि वह अपने घरों से विस्थापित लोगों की वापसी और गरिमापूर्ण ज़िंदगी के लिए प्रयास करता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट का यह दल दंगा पीड़ितों की नष्ट या खोई हुई संपत्तियों और निजी दस्तावेजों के समाधान के लिए भी उपाय करेगा. बता दें कि नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी के तहत लोक अदालतों ने पिछले वर्ष करोड़ों मुकदमों का निपटारा किया, जिससे अरबों रुपये का राजस्व दिलाया गया. हाल ही में हुई लोक अदालतों में ढाई करोड़ से अधिक मामलों का समाधान किया गया.

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