नगर निकायों की भूमि पर अतिक्रमित रिहायशी कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने के लिए लाई जाएगी नीति

हिसार, यमुनानगर, रोहतक, पानीपत और अम्बाला में इंटीग्रेटिड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर किये जाएगे स्थापित, पानी, सीवर के बिलों पर बकाया 140 करोड़ का सरचार्ज माफ, 5 शहरों में लगाए जाएगें वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट
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2026-03-03 14:21:39

चंडीगढ़/ भव्य खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंचायती राज के प्रावधान की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी नगर निकायों की भूमि पर अतिक्रमित रिहायशी कब्जाधारियों को कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने के लिए नई नीति लाई जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित मंत्री सदन में दूसरी बार बजट पेश कर रहे थे। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग का वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 5,073.37 करोड़ रुपए को 23.01 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 6,240.97 करोड़ करने की घोषणा करी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में 41 लाख 70 हजार 749 सम्पत्तिधारको द्वारा सम्पत्ति कर तथा उस पर 31 मार्च, 2025 तक बकाया ब्याज राशि के बकाया ब्याज पर पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। सभी आवासीय संपत्तियों पर 1 रुपए प्रति किलो लीटर की दर से लिया जाने वाला पानी शुल्क अब 500 वर्ग गज तक के मीटर्ड आवासीय संपत्तियों को 10 किलो लीटर प्रति माह तक निःशुल्क जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे लगभग 23 लाख घरों को 28 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का लाभ मिलेगा।

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