2026-04-10 16:55:19
चंडीगढ़/ भव्य खबर । पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने माहिरा ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समालखा (पानीपत) के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले को गंभीर आर्थिक अपराध बताया।
अदालत की कड़ी टिप्पणी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा—
निवेशकों के पैसे का गलत इस्तेमाल:
होम बायर्स द्वारा दिए गए करोड़ों रुपये प्रोजेक्ट्स में लगाने के बजाय निजी खर्च और सुविधाओं पर खर्च किए गए।
गंभीर आर्थिक अपराध:
अदालत ने साफ कहा कि यह सामान्य धोखाधड़ी नहीं, बल्कि ऐसा अपराध है जो आम लोगों के भरोसे को गहराई से प्रभावित करता है।
जांच पर असर का खतरा:
कोर्ट ने माना कि इस समय जमानत देने से जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
ED की कार्रवाई से बढ़ीं मुश्किलें
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले ही छौक्कर और उनके परिवार से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। जांच में महंगी गाड़ियां, नकदी और कथित बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज सामने आए थे। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी कानूनी स्थिति और मुश्किल होती दिख रही है।
घर खरीदारों को उम्मीद
माहिरा ग्रुप की परियोजनाओं में निवेश करने वाले सैकड़ों लोग लंबे समय से अपने घरों के इंतजार में हैं। अदालत के इस फैसले को उनके लिए राहत और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।