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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिया बड़ा फैसला, 1 दिसंबर से लागू होंगे नए कलेक्टर रेट

हरियाणा में एक दिसंबर से नए कलेक्टर रेट लागू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ऐलान के बाद रेवेन्यू विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।
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2024-11-25 14:01:00

हरियाणा : हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य में 1 दिसंबर से नए कलेक्टर रेट लागू किए जाएंगे. सीएम नायब सिंह सैनी के ऐलान के बाद रेवेन्यू विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्त को आदेश दिए गए हैं. इसके बाद अब नए कलेक्टर रेट के मुताबिक जमीनों की रजिस्ट्री की जाएगी. राज्य में 1 दिसंबर से नए कलेक्टर रेट लागू किए जाएंगे. जो कि 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे. हालांकि नए कलेक्टर रेट अप्रैल माह में लागू होने थे लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव की वजह से कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थगित कर दिया. ऐसे में अब चुनाव संपन्न होने के बाद बढ़े हुए कलेक्टर रेट के हिसाब से जमीन की रजिस्ट्रियां होंगी. जमीन के कलेक्टर रेट किसी भी जिले का प्रशासन तय करता है. ये समय समय पर बदलते रहते है. शहर के अलग-अलग इलाकों में जमीन की मार्केट कीमत के हिसाब से तय होते है. ऐसे में कलेक्टर रेट के तय हो जाने के बाद कम कीमत में जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकती है. बढ़े हुए कलेक्टर रेट से जमीन की रजिस्ट्रियां होने से सरकारी खजाने के भरने के आसार हैं.

इन जिलों में सबसे ज्यादा प्रस्तावः

हरियाणा के एनसीआर में आने वाले जिलें जैसे पलवल, सोनीपत, गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, पानीपत और करनाल से सबसे ज्यादा कलेक्टर रेट को बढ़ाने का प्रस्ताव आया था. क्योंकि ये जिलें एनसीआर में आने के कारण लगातार केंद्र व राज्य सरकारें इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर काम कर रही है.

मार्केट वैल्यू के मुताबिक रेट तय

कलेक्टर रेट के बढ़ने से जमीन की खरीद पर भी असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर जगह की स्थिति और मार्केट रिसर्च के आधार पर रेट बढ़ाया जाता है। कलेक्टर रेट तय हो जाने के बाद कम कीमत में जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकती है। ऐसे में आमजन की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में भी कलेक्टर रेट मार्केट वैल्यू के आधार पर तय किए गए थे।

संवाददाता : रमण श्रीवास्तव

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